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मनीमाजरा स्थित मस्जिद बाहरवाली में रह रहे पूर्व इमाम के परिवार को देना होगा किराया : दारुल उलूम देवबंद…

चण्डीगढ़ : मनसा देवी रोड, मनीमाजरा स्थित मस्जिद बाहरवाली, जो एक वक्फ प्रॉपर्टी है, में रह रहे पूर्व इमाम के परिवार को किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा मस्जिद में अपना कब्ज़ा भी छोड़ना होगा। ये फतवा दारुल उलूम देवबंद द्वारा दिया गया है। मनीमाजरा निवासी मतलूब खान, ताज मोहम्मद, मोहम्मद यूनुस व अशरफ अली ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इस बाबत चंडीगढ़ के उपायुक्त एवं चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड को पिछले वर्ष शिकायत दी गई थी जिस पर अधिकारियों द्वारा एसडीएम ईस्ट  की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी गई थी। कंप्लेंट में स्थानीय लोगों द्वारा मांग की गई थी की उपरोक्त परिवार से 2017 से लेकर अब तक का नौ रिहायशी कमरों का किराया वक्फ एक्ट के नियम अनुसार या मार्केट रेट के हिसाब से लिया जाए। ये शिकायत अभी एसडीएम साहब के पास विचाराधीन है।

इस बीच उपरोक्त मसले पर स्थानीय मुस्लिम निवासियों द्वारा दारुल उलूम देवबंद, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, से इस मसले पर शरीयत अनुसार फतवा-मसला पूछा गया जिसमें दारुल उलूम देवबंद द्वारा फतवा दिया गया कि उपरोक्त परिवार, जो मस्जिद पर अवैध अतिक्रमण करके बैठा है, उससे 2017 से आज तक का किराया मार्केट रेट के हिसाब से लिया जाए एवं उनसे यह कमरे भी खाली करवाए जाएं।

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