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मजदूरों की मांगो एवं समस्याओं को लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा से पंचकुला स्थित कार्यालय में मीटिंग…..

पंचकुला, वन कर्मचारी संघ हरियाणा एवं वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल वन कर्मचारियों एवं वन मजदूरों की मांगो एवं समस्याओं को लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा से पंचकुला स्थित कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें श्री वी एस तंवर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा श्री के. सी. मीणा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा, श्रीमती मीना ई ओ हरियाणा, सुप्रिडेंट श्री भाग सिंह, श्री कमल सिंह यादव प्रधान वन कर्मचारी संघ हरियाणा, आनंद शर्मा उप महासचिव वन कर्मचारी संघ हरियाणा एवं राज्य प्रभारी वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा, कर्मवीर शर्मा उपप्रधान वन कर्मचारी संघ हरियाणा, छबीलदास राज्य कमेटी नेता, विजय शर्मा प्रधान वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा, रामेश्वर भारद्वाज महासचिव वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा, महावीर निर्माण कोषाध्यक्ष वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा मुख्य रूप से मीटिंग में बैठे। मीटिंग सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और विभाग के उच्च अधिकारियों ने निम्नलिखित मांगों को तुरंत लागू करने का आश्वासन दिया।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन एवं छूट प्रदान करना, स्थानांतरण उपरांत कर्मचारियों के एच आर एम एस डाटा का स्थानांतरण करना, मंडल स्तर पर दे नम्बरेशन कराना तथा बजट अलाट करना, कर्मचारियों की जांच पर नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा समय सीमा पर जांच करना, उसकी जवाबदेही निर्धारित करना, आंधी तूफान से टूटे हुए गिरे पेड़ों की मार्किंग सूची बनवाकर वन मंडल स्तर पर नीलामी करवाना तथा गिरे सूखे पेड़ों की कटाई करवाना, कर्मचारियों की सेवा संबंधी सेवा पुस्तिका पूर्ण करना, गोपनीय अभिलेख, वेतन निर्धारण, लंबी चार्ज शीट, एलटीसी ,लंबित जांच ,वर्दी, एसीपी ,पदोन्नति, स्थायीकरण आदि प्रशासनिक कार्य पूर्ण करना ,वर्दी प्रदान करना तथा वर्दी का निर्धारित रेट रिवाइज करना, समाप्त किए गए पदों को पुनः बहाल करना, विभाग के सभी रिक्त पदों की भर्ती कराना ,प्रदेश का वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए अरावली व शिवालिक नए प्रोजेक्ट बनाना, पुलिस पैरिटी पूर्ण रुप से लागू करना तथा कर्नाटक राज्य के वन विभाग के कार्यकारी अमला के अनुसार वर्ष में 1 माह का अतिरिक्त वेतन देना, नेशनल हाईवे /स्टेट हाईवे पर बने टोल टैक्स से वन कर्मचारियों को छूट प्रदान करना ,राष्ट्रीय वन आयोग की सिफारिशों के अनुसार / माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार कार्यकारी अमला को संचार सुविधा, यातायात सुविधा, आधुनिक हथियार तथा आधुनिक रिहायसी की सुविधा प्रदान करना ,वन रक्षकों को वाहन भत्ता प्रदान करना, बीट, ब्लॉक, रेंज का पुन: गठन करना तथा प्रस्तावित प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से लागू करना, सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश लागू करना ,वन भूमि से अवैध कब्जे हटवाने ,हटाए गए अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के लिए बजट अलाट करना ,जांच एवं मूल्यांकन की वैज्ञानिक व व्यवहारिक रिपोर्टों के आधार पर की जा रही वसूली पर रोक लगाना ,वर्क स्टडी के आधार पर एस.ओ.अार. बनाकर कोस्ट नॉर्मज निर्धारित करना, श्रम नियमों की पालना करते हुए मस्टर रोल प्रणाली लागू करने ,ईएसआई ,पी. एफ., वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ,पेमेंट ऑफ वेजिज एक्ट, श्रम कल्याण बोर्ड से पंजीकरण ,हाजरी कार्ड ,कार्य के औजार ,मातृत्व अवकाश, बकाया वेतन व एरियर भुगतान ,न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत कार्य कुशलता के आधार पर वेतन का भुगतान हर माह की 7 तारीख तक करना, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सेवा नियमितीकरण की नीतियों की शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों /श्रमिकों की सेवाएं नियमित करना, वन विभाग से बाहर से पौधे मंगवाने पर रोक लगाने ,वन विभाग की नर्सरी में पौधे तैयार करवाना ,माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार डी.आर.एम.एस. ओ. जेड. हुसैन वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ए.आई.आर. 1990 ऐ.सी. 311 दिए गए निर्णय अनुसार श्रमिक, सर्वेयर, जिला प्रचार अधिकारी आदि पदों पर दो पदोन्नति के प्रावधान को लागू करना, श्रम न्यायालय के अवार्ड व 240 दिन पूरे करने वाले श्रमिकों पर भी ईएसआई ,पीएफ की सुविधा लागू करना ,श्रम कल्याण बोर्ड से मजदूरों का पंजीकरण करवाना ,न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कार्य कुशलता के आधार पर न्यूनतम वेतन लागू करना.

 

आनन्द शर्मा उपमहासचिव
वन कर्मचारी संघ हरियाणा
9466437696