गृह मंत्रालय ने 27% ओबीसी आरक्षण के चंडीगढ़ अद्मनिस्ट्रेशन के ड्राफ्ट पालिसी में संशोधन हेतु दिए निर्देश….
चंडीगढ़ अद्मनिस्ट्रेशन के अधीन प्रोफेशनल/नॉन टेक्निकल/टेक्निकल कोर्स में ओबीसी के आरक्षण को लागू करने हेतु भेजे गए दिनांक 22 नवंबर 2023 और एक फरवरी 2024 के संशोधित ड्राफ्ट पॉलिसी को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एडवाइजरी से मांगा जवाब। दिनांक 5 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ एडवाइजरी को पत्र लिखा है की एडवाइजरी द्वारा प्राप्त संशोधित ड्राफ्ट में 27 % BC चंडीगढ़ कोटा/UT पूल (चंडीगढ़ रेजिडेंट के उमीदवार) और 27 % OBC आरक्षण आउटसाइड UT/UT अद्मनिस्ट्रेशन (चंडीगढ़ को छोड़ कर बाकी राज्यों/केंद्र शासित के उम्मीदवार) का जिक्र किया है जबकि दोनो श्रेणी (UT पूल एवं outside UT) में क्या भिन्नता है। जबकि बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की तर्ज पर ही ओबीसी आरक्षण मिलता है। तो चंडीगढ़ में दोनों श्रेणी को बनाम का क्या आधार है।
गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी से ये भी कहा है के दिनांक 1 फरवरी 2024 को भेजे गए ड्राफ्ट पालिसी में कश्मीरी माइग्रेंट को 1 सीट ग्यारवी की कक्षा में आरक्षित करने की बात लिखी है जबकि ज़मजिक न्याय मंत्रालय चंडीगढ़ द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 22 नवम्बर 2023 और 18 फरवरी 2024 को इस श्रेणी का कोई जिक्र नही होने पर चण्डीगढ़ अद्मनिस्ट्रेशन को अपना पक्ष रखने को कहा है। और ये भी पूछा है के क्या स्कूल सत्र पर कश्मीरी माइग्रेंट को आरक्षण दिया जाएगा या पहले से चंडीगढ़ द्वारा अपनाई गयी पालिसी को जारी रखा जाएगा।
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये भी पूछा गया है के क्या इस ड्राफ्ट पालिसी को नॉन टेक्निकल शिक्षण संस्थानों में भी लागू किया जाएगा? क्या इस ओबीसी आरक्षण की सुझाई गयी पालिसी को प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल और प्रोफेशनल/टेक्निकल/मेडिकल जैसे सभी शिक्षण संस्थान में लागू करेगा या सिर्फ चण्डीगढ़ अद्मनिस्ट्रेशन के अधीन उपरोक्त शिक्षण संस्थानों में ही लागू करेगा। इसके अलावा ये भी पूछा गया है के क्या ut अद्मनिस्ट्रेशन से इस पालिसी को हरी झंडी दे दी है सभी शिक्षण संस्थानों में लागू करने के लिए।
बता दे उपरोक्त ओबीसी रिजर्वेशन हेतु पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग को डॉ अजय प्रजापति द्वारा तथ्यों शिकायत दर्ज की थी और हाल ही आयोग द्वारा इस मामले में सख्ती से पैरवी की जा रही है । जिससे वंचित वर्ग चण्डीगढ़ के शिक्षण संस्थानो लाभ मिल सके।
जारीकर्ता
डॉ अजय प्रजापति