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20 लाख के फर्जीवाड़े में नामजद आरोपी की जमानत याचिका खारिज….

चण्डीगढ़ : रेलवे स्टेशन के पास पड़ते गाँव दड़वा में 4 कनाल का प्लॉट बेचने के नाम पर 20 लाख के फर्जीवाड़े में नामजद आरोपी सुखबीर सिंह की जमानत याचिका पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस की ओर से दलील दी कि आरोपी के नाम पर कोई प्लॉट रजिस्टर्ड ही नहीं था और उसके द्वारा दिए गए पैसे वापिसी के चेक भी 2 बार बाउंस हो गए। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मामले में पुलिस को दी गई शिकायत में सेक्टर-27डी निवासी हरकीरत सिंह बस्सी ने बताया कि निरवाना सोसाइटी, सेक्टर-49 निवासी सुखबीर सिंह ने दड़वा गांव में 4 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट बेचने के नाम पर खरीदार से 20 लाख रुपए की एडवांस राशि ठग ली। दिसंबर 2024 में सुखबीर ने उसे बताया कि दड़वा में उसका 4 कनाल का प्लॉट है और वह उसे बेचना चाहता है। उसने खुद

को प्लॉट का मालिक बताया और कब्जा भी अपना होने का दावा किया। दोनों के बीच 2 जनवरी 2025 को एग्रीमेंट टू सेल हुआ जिसमें कुल डील 2.25 करोड़ रुपए की हुई और खरीददार द्वारा 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पर बैंक को ट्रांसफर कर दिए गए।

 

एग्रीमेंट में शर्त थी कि 31 मार्च तक सेल डीड हो जाएगी। डीड में लिखवाया गया था कि अगर विक्रेता पीछे हटता है तो खरीदार को दोगुनी रकम (40 लाख) लौटानी होगी। लेकिन सुखबीर ने बार-बार बहाने बनाए और मालिकाना हक के कागजात नहीं दिखाए। हरकीरत ने खुद जांच कराई तो पता चला कि प्लॉट सुखबीर के नाम रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसके बाद सुखबीर ने 2 जून को 20 लाख का चेक दिया, लेकिन बैंक से 3 जून और 24 जून को दो बार पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया था जिसमें आरोपी ने जमानत याचिका दायर की थी जो कि खारिज कर दी गई है।

 

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