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एनआईआईटी (अब कोफोर्ज लिमिटेड) के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ ट्राइडेंट ग्रुप डेटा चोरी मामले में जांच रोकने से हाईकोर्ट का इनकार…

चंडीगढ 30 दिसम्बर 2023 पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट ग्रुप डेटा लीक (चोरी) मामले में एनआईआईटी (अब कोफोर्ज) के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ जांच की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मोहाली कोर्ट ने ट्राइडेंट ग्रुप के डेटा लीक/चोरी का मामला मामले में आगे जांच करने के लिए कहा था लेकिन एनआईआईटी (कोफोर्ज) ने नोएडा और अन्य स्थानों पर अपने सर्वर की फोरेंसिक जांच से बचने या फिर इसमें देरी कराने के लिए इस कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया था।

ट्राइडेंट ने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को आउटसोर्स किया था। 2018 में तीन वर्षों के लिए ट्राइडेंट ने आईटी परिचालन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने, आईटी सेवा प्रबंधन और आईटी सर्विसेज लीगल एग्रीमेंट के लिए एनआईआईटी (अब कोफोर्ज) के साथ समझौता किया था।

पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने एनआईआईटी (अब कोफोर्ज) के कर्मचारियों के खिलाफ जून, 2018 एफआईआर दर्ज की थी।

एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर कोफोर्ज लिमिटेड कर लिया है। एनआईआईटी द्वारा कंपनी की बागडोर को अप्रैल 2019 में बेरिंग प्राइवेट इक्विटी को सौंपने के एक साल के बाद यह नाम बदला गया

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