शामलात जमीन पर कब्जे की मुहिम के नाम पर कोर्ट में विचाराधीन मामले…
शामलात जमीन पर कब्जे की मुहिम के नाम पर कोर्ट में मामले ; जिसके जमाबंदी के कागजात सहित 1910 से खेवटदार का रिकार्ड होने के बावजूद मोहाली प्रशासन ने कंटेम्प्ट नुमा नोटिस के खिलाफ लामबंद हुए मुल्लांपुर गरीबदास के लैंड ऑनर। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट पंकज भारद्वाज व लेंड ऑनर्स ने पूरे मामले की विस्तारपूर्वक जनाकारी देते हुए बताया कि जमाबंदी सहित 1910 से खेवटदार व लगातार रेवेन्यू सेस जमा करवाने के बावजूद , सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए अडिशनल डी सी मोहाली ने न जाने किस राजनीतिक दबाव के चलते नोटिस जारी कर दिया, जिससे मुल्लापुर गरीबदास के खेवट धार लैंड ओनर के सर पर 1910 से भी पुरानी जमीन खोने की तलवार लटक रही है।
एडवोकेट पंकज भारद्वाज ने बताया एक्ट के तहत 1950 से पहले जिस किसी किसान भाई के पास भी कोई जमीन का खेवटदार का रिकॉर्ड है उनकी जमीन शामलात के दायरे में नहीं आती व उनसे कब्जा लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में मोहाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने यह नोटिस किस राजनीतिक दबाव के चलते जारी कर दिया उसका जवाब वही दे सकते हैं लेकिन यदि यह नोटिस वापस न लिया गया तो पीड़ित सारे किसान मजबूरन कानूनी रास्ते के साथ-साथ मौके पर धरना देने को मजबूर हो जाएंगे ।



